UP : हाईकोर्ट ने पूछा- हाथरस के डीएम-एसएसपी बताएं कि सत्संग में मौत व बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन

अदालत(सांकेतिक)
– फोटो : अमर उजाला

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भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 श्रद्धालुओं की मौत से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के तत्कालीन डीएम और एसएसपी को जवाबी हलफनामे संग अदालत में तलब किया है। पूछा है कि सत्संग में दर्दनाक घटना और बदइंतजामी के लिए क्यों न उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही प्रयागराज के डीएम और पुलिस आयुक्त को हाथरस की घटना से सबक लेते हुए महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की अदालत ने सत्संग में बदइंतजामी की आरोपी मंजू देवी की जमानत अर्जी पर दिया है। कहा कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, जब आयोजक अपने फायदे के लिए बिना समुचित इंतजाम के गांव के भोले-भाले गरीब व अनपढ़ लोगों को बुलाते हैं। आस्था की होड़ में भीड़ आपा खो बैठती है और भगदड़ में जान गवां बैठते हैं। लेकिन, अधिकारी ऐसी घटनाओं से सबक नहीं लेते।

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ऐसी बदइंतजामी के लिए सीधे तौर पर प्रशासन जवाबदेह है। अनुमति देने से पहले उन्हें आयोजन में सुरक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था को लेकर खुद आश्वस्त होना चाहिए। लेकिन, अधिकारी ऐसा करने में लापरवाह रवैया अपना रहे हैं।

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